ऑनलाइन पंजीकरण में हुई श्रद्धालुओं के साथ धोखाधड़ी, मामला दर्ज
ऑनलाइन पंजीकरण में हुई श्रद्धालुओं के साथ धोखाधड़ी, मामला दर्ज
देहरादून। चारधाम यात्रा के लिए कराये गये ऑनलाइन पंजीकरण में हैदराबाद के श्रद्धालुओं के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया हैं। जांच के दौरान सामने आये फर्जीवाड़े के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गयी है।
मिली जानकारी के अनुसार बीते रोज ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत खांड गांव में बनाये गये रजिस्ट्रेशन सेन्टर का एसएसपी देहरादून द्वारा निरीक्षण किया गया, इस दौरान एसएसपी देहरादून द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों के साथ चारधाम यात्रा पर आये यात्रियों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जांच करने के दौरान हैदराबाद से चारधाम यात्रा पर आये 11 सदस्यीय यात्रियों के दल के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में कूटरचना कर व तारीखो में हेरफेर किया जाना सामने आया। जिसके सम्बंध में दल की एक सदस्य मुक्कावली साई भ्रमर मधुरिया, निवासी श्रीनिवासा नगर बैंक कॉलोनी, विजयवाडा आंध्र प्रदेश ने बताया कि उनके द्वारा चारधाम यात्रा हेतु कुल 11 लोगों का जनकपुरी दिल्ली से ऑनलाइन पैकेज बुक किया गया था, जिसके संबंध में उनके द्वारा कंपनी के कर्मचारी कुमकुम वर्मा तथा डायरेक्टर ऋषि राज से फोन के माध्यम से वार्ता की गई थी, जिनके द्वारा उनके 11 सदस्यीय दल का चारधाम यात्रा के लिये रजिस्ट्रेशन एवं ठहरने आदि की व्यवस्था करने का आश्वासन देते हुए उसके एवज में उनसे 2 लाख 33 हजार रूपये लिये गये थे तथा बताया गया था कि चारधाम यात्रा के लिये उन सभी का दिनांक 25 मई 2024 से 30 मई 2024 के बीच का रजिस्ट्रेशन उनके द्वारा कराया जायेगा। बताया कि आज उन लोगों को कुमकुम वर्मा द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन की पीडीएफ भेजी गई थी, जिसे लेकर वे सभी चारधाम यात्रा के लिये ऋषिकेश आये थे। पुलिस द्वारा उक्त यात्रियों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जांच करने पर पता चला कि उनके रजिस्ट्रेशन की वास्तविक तारीख एक जून से दस जून तक है। यात्रियों के साथ हुई धोखाधड़ी के सम्बंध में एसएसपी देहरादून द्वारा तत्काल सम्बन्धित ट्रैवल एजेंसी संचालक के विरूद्व वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये, जिस पर दल की सदस्य मुक्कावली साई भ्रमर मधुरिया, निवासी श्रीनिवासा नगर बैंक कॉलोनी, विजयवाडा आंध्र प्रदेश की ओर से धोखाधडी के सम्बंध में दी गई तहरीर पर कोतवाली ऋषिकेश में सम्बन्धित ट्रैवल एजेंसी के खिलाफ धारा 420 468, 120 बी भादवि के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही प्रशासन के सहयोग से हैदराबाद से आये दल के चारो धामो के दर्शन हेतु आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित की गई, जिस पर दल के सभी सदस्यों द्वारा पुलिस के मित्रवत व सहयोगात्मक व्यवहार की प्रशांसा की गयी है।