अयोग ने 25 जून तक का दिया समय, जानकारी नहीं देने वाले प्रत्याशियों के खिलाफ होगी कार्रवाई

अयोग ने 25 जून तक का दिया समय, जानकारी नहीं देने वाले प्रत्याशियों के खिलाफ होगी कार्रवाई

प्रदेश के चुनावी संग्राम में प्रत्याशी उतारने वाले छोटे दलों के न तो पते सही हैं और न ही वह अपने खर्च से जुड़ा कोई विवरण चुनाव आयोग को दे रहे हैं। अब आयोग ने ऐसे दलों को 25 जून तक का समय दिया है। इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई शुरू हो जाएगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक, 2017 के चुनाव में 14 क्षेत्रीय दल, 2019 के लोकसभा चुनाव में सात क्षेत्रीय दल और इस साल के विधानसभा चुनाव में दस क्षेत्रीय दल मैदान में उतरे थे। इनमें से किसी ने चुनाव खर्च का ब्योरा नहीं दिया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 की सीए ऑडिटेड सीट केवल एक दल ने दी। 2018-19 की तीन दलों ने और 2019-20 की छह दलों ने दी है।

किसी भी दल ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक के अंशदान, आय-व्यय की सूचना चुनाव आयोग को नहीं दी है। निर्वाचन कार्यालय के मुताबिक, प्रदेश में 41 क्षेत्रीय दल हैं, इनमें से 11 के पते तो भौतिक सत्यापन में ही सही नहीं निकले। फिलहाल आयोग ने सभी को निर्देश दिए हैं कि वह 25 जून तक अपना पूरा ब्योरा उपलब्ध कराएं। अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

निर्धारित पते पर नहीं मिले इन दलों के दफ्तर

– भारतीय बेरोजगार मजदूर किसान दल
– भारतीय जनक्रांति पार्टी
– भारतीय शक्ति सेना
– मैदानी क्रांति दल
– प्रगतिशील लोक मंच
– प्रजातंत्र पार्टी ऑफ इंडिया
– राष्ट्रीय ग्राम विकास पार्टी
– राष्ट्रीय जन सहाय दल
– उत्तराखंड क्रांति दल (डेमोक्रेटिक)
– उत्तराखंड जनवादी पार्टी
– जनता कैबिनेट पार्टी

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