बदरीनाथ-केदारनाथ सहित चारधाम में क्या बढ़ेंगी तीर्थ यात्रियों की संख्या? हाईकोर्ट में 5 को सुनवाई
हाईकोर्ट में सोमवार को चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या को बढ़ाए जाने संबंधी मामला सुनवाई के लिए रखा गया। आज महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर व मुख्य स्थायी अधिवक्ता चन्द्रशेखर रावत द्वारा मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ में शीघ्र सुनवाई के लिए प्रार्थना की गयी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई मंगलवार 5 अक्तूबर की तिथि नियत की है। सुनवाई मुख्य न्यायधीश आरएस चौहान व न्यायमुर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में हुई।
सरकार ने आज इस मामले में कोर्ट द्वारा पूर्व में दिए गए निर्णय को संशोधित करने की मांग की है। माधिवक्ता द्वारा सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि चारधाम यात्रा करने के लिए कोविड को देखते हुए कोर्ट ने पूर्व में श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारित कर दी थी। लेकिन वर्तमान समय मे प्रदेश में कोविड के केस ना के बराबर आ रहे है। इसलिए चारधाम यात्रा करने के लिए श्रद्धालुओं की निर्धारित संख्या के आदेश में संशोधन किया जाय।
महाधिवक्ता द्वारा कोर्ट के सम्मुख यह भी कहा कि धराधाम यात्रा समाप्त होने में 40 दिन से कम का समय बचा हुआ है। इसलिए जितने भी श्रद्धालू वहां आ रहे है उन सबको दर्शन करने की अनुमति दी जाय। जो श्रद्धालु ऑनलाइन दर्शन करने हेतु रजिस्ट्रेशन करा रहे है, वे नही आ रहे है। जिसके कारण वहाँ के स्थानीय लोगो पर रोजी रोटी का खतरा उत्पन्न हो रहा है।