टैक्सी, मैक्सी, बस और मालवाहक वाहन चलाते हैं तो जरूर पढ़ें, अनिवार्य हुआ यह नियम, 20 अप्रैल तक की मोहलत
अगर आप भी सार्वनजनिक और मालवाहन वाहन चलाते हैं तो यह खबर आपके लिए है। इन वाहनों के लिए नया नियम लागू किया जा रहा है। सचिव परिवहन डाक्टर रणजीत कुमार सिन्हा ने आयुक्त परिवहन को पत्र लिखकर इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
प्रदेश के सभी सार्वजनिक व मालवाहक वाहनों में वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली (जीपीएस) लगाना अनिवार्य हो गया है।
सार्वजनिक वाहनों में टैक्सी, मैक्सी से लेकर बस तक सभी प्रकार के यात्री वाहन शामिल हैं। सभी सार्वजनिक व मालवाहक वाहनों के लिए 20 अप्रैल तक जीपीएस लगाना अनिवार्य किया गया है। इससे सरकार चारधाम यात्रा के दौरान संचालित होने वाले सार्वजनिक वाहनों पर भी नजर रख सकेगी।
लंबे समय से की जा रही जीपीएस लगाने की कवायद
प्रदेश में सभी सार्वजनिक व मालवाहक वाहनों में जीपीएस लगाने की कवायद लंबे समय से की जा रही है। केंद्र सरकार वर्ष 2019 में इसके लिए राज्यों को निर्देशित कर चुकी है। पहले कोरोना संक्रमण और फिर विधानसभा चुनाव के कारण प्रदेश में इस व्यवस्था को अमल में नहीं लाया जा सका।