बीमा कंपनी को नुकसान के 1.79 लाख चुकाने का आदेश

बीमा कंपनी को नुकसान के 1.79 लाख चुकाने का आदेश

स्थाई लोक अदालत ने टैंट कारोबारी को बारिश से हुए नुकसान का 1.79 लाख रुपये चुकाने का आदेश दिया है। पीड़ित को पांच हजार रुपये वाद व्यय के रूप में भी दिए जाएंगे। इस राशि का चेक बीमा कंपनी को तीस दिन के भीतर स्थाई लोक अदालत में जमा कराना होगा।

स्थाई लोक अदालत में गुलशन माटी ने अपील की। उन्होंने टैंट कारोबार के लिए एसबीआई की आराकोट शाखा से 11 लाख रुपये का लोन लिया था। 18 अगस्त 2019 तेज बारिश से उनका टैंट हाउस का सामान आराकोट में तेज बारिश के दौरान बह गया। राजस्व विभाग ने भी इसमें रिपोर्ट लगा दी। पीड़ित को पता लगा कि लोन देने वक्त बैंक ने इसका बीमा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी से किया हुआ था। उन्होंने क्लेम के लिए अपील की। इस दौरान कंपनी क्लेमन खारिज कर दिया। कहा कि जिस स्थान पर टैंट हाउस का कॉरोबार करने के लिए लोन लिया गया, सामान उससे दूसरी जगह रखा था। स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष राजीव कुमार, सदस्य मंजु श्री सकलानी और उपेंद्र सिंह ने इस दावे को ठुकरा दिया। उन्होंने बीमा कंपनी को पीड़ित को 1.79 लाख रुपये चुकाने का आदेश दिया है। हालांकि, पीड़ित पक्ष ने आठ लाख रुपये क्लेम मांगा था। उतना नहीं मिल पाया।

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