राष्ट्रीय पार्कों में मनमानी नहीं कर पाएंगे पर्यटक, पर्यटकों के बर्ताव के लिए बनेगी गाइडलाइन
उत्तराखंड सरकार राष्ट्रीय पार्कों और पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की सुरक्षा के साथ ही उनके बर्ताव को लेकर गाइडलाइन बनाने जा रही है। बोर्ड ने इसकी मंजूरी दे दी है। साथ ही होटल-धर्मशालाओं के गंदा पानी खुले में बहाने को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाएगा। राज्य के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक डॉ.पराग धकाते ने बताया कि इसके लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन बनाई है।
इसमें कुछ संशोधन के बाद राज्य में भी इसे लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी टाइगर रिजर्व, संरक्षित क्षेत्र व अन्य पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की सुरक्षा के साथ ही उनके बर्ताव को लेकर यह नियमावली तैयार की जाएगी। पर्यटन स्थलों पर कूड़ा प्रबंधन, ऊर्जा संरक्षण, रेस्ट हाउस, होटल, रिजोर्ट और धर्मशालाओं के गंदा पानी के खुले में बहाने पर पूर्ण प्रतिबंधित किया जाएगा। इसका उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई का प्रावधान किया जाएगा।
माइनिंग को पॉलिसी : राजाजी नेशनल पार्क से लगे 10 किलोमीटर के प्राइवेट क्षेत्र में माइनिंग के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान पॉलिसी तैयार करेगा। इसके लिए संस्थान को दो माह का समय दिया गया है। पार्क से लगी नदी के किनारे लोगों की जमीनें हैं, जिन पर वे खनन के पट्टे के लिए आवेदन करते हैं। इससे भविष्य में वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए कोई खतरा तो पैदा नहीं होगा, इसका भी अध्ययन किया जाएगा।