उत्तराखंड में निवेशकों पर दर्ज नहीं होंगे मुकदमे, जरूरत पड़ने पर सहयोग के लिए लाइजन ऑफिसर देगी सरकार
उत्तराखंड में औद्योगिक निवेश करने वाले निवेशकों या उद्योग लगा चुके उद्योगपतियों पर अब मुकदमे दर्ज नहीं होंगे। यदि वे किसी नियमों या शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो उन पर सिर्फ जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा राज्य में उद्योग लगाने वाले उद्योगपतियों को यदि लाइजन आफिसर की जरूरत है तो उसे सरकार उपलब्ध कराएगी।
एग्रो फूड प्रोसेसिंग कॉन्क्लेव में मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू ने देश विदेश से आए निवेशकों के साथ सरकार की नीतियों और निर्णयों को साझा किया। उन्होंने कहा कि ईज आफ डुईंग बिजनेस के लिए सरकार ने दो माह में अलग-अलग 15 एक्ट में संशोधन कर निवेशकों पर एफआईआर दर्ज करने के प्रावधान हटाया है।
सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि राज्य में दो मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क हैं। काशीपुर में एरोमा पार्क भी बनाया गया है। टिहरी जिले के नौथा में फूड प्रोसेसिंग के लिए नया पार्क विकसित किया जा रहा है। उत्तराखंड में कीवी का उत्पादन गेम चेंजर हो सकता है। इसलिए सरकार का फोकस कीवी उत्पादन पर है। इसके अलावा एरोमा व डेयरी विकास में काफी संभावनाएं है। सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडेय ने लॉजिस्टिक नीति, र्स्टाटअप नीति, सर्विस सेक्टर नीति, निजी औद्योगिक क्षेत्र नीति के बारे में जानकारी दी।
उत्पादों की मार्केटिंग व ब्रांडिंग पर ध्यान देने की जरूरत