लोकायुक्त को लेकर हाईकोर्ट सक्त, आठ सप्ताह में नियुक्ति के दिए आदेश

लोकायुक्त को लेकर हाईकोर्ट सक्त, आठ सप्ताह में नियुक्ति के दिए आदेश

लोकायुक्त को लेकर हाईकोर्ट सक्त, आठ सप्ताह में नियुक्ति के दिए आदेश

NewsIndiaAlert Team

27/06/2023

उत्तराखण्ड

नैनीताल: हाईकोर्ट ने लोकायुक्त की नियुक्ति व लोकायुक्त संस्थान को सुचारु रूप से संचालित किए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने सरकार को प्रदेश में आठ सप्ताह में लोकायुक्त की नियुक्ति के आदेश दिए हैं। 

बता दें, इससे पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने सरकार से शपथपत्र के माध्यम से यह बताने के लिए कहा था कि लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए अभी तक क्या किया और संस्थान जब से बना है तब से 31 मार्च 2023 तक इस पर कितना खर्च हुआ। कोर्ट ने इसका वर्षवार विवरण पेश करने के लिए कहा था।

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