चार धाम यात्रा प्रोजेक्ट पर SC में सुनवाई, NGO ने कहा- सेना ने कभी नहीं मांगी चौड़ी सड़कें
चार धाम राजमार्ग परियोजना में सड़कों को चौड़ा करने पर आपत्ति जताने वाली एक एनजीओ की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सैनिकों को उच्च सीमा वाले क्षेत्रों में नहीं ले जाया जा सकता है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि चीन की सीमा तक जाने वाले चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट में दिक्कतों के चलते सेना को चौड़ी सड़कों की जरूरत है।
रणनीतिक 900 किलोमीटर लंबी चार धाम राजमार्ग परियोजना का उद्देश्य उत्तराखंड के चार शहरों (यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ) को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करना है।
रक्षा मंत्रालय ने पहले के एक आदेश को वापस लेने के लिए एक आवेदन दायर किया है जिसमें अदालत ने कहा था कि चौड़ाई 5.5 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।
एनजीओ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने कहा, “सेना ने कभी नहीं कहा कि हमें ये चौड़ी सड़कें चाहिए। राजनीतिक सत्ता में किसी उच्च व्यक्ति ने कहा कि हम चार धाम यात्रा पर राजमार्ग चाहते हैं। सेना अनिच्छा से साथ उनके साथ चली गई।”